FSSAI/FOOD लाइसेंस क्या है? कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई

FSSAI License Kaise Apply Kare Online – आसान शब्दों में कहा जाये तो फूड लाइसेंस, खाद्य लाइसेंस या FSSAI लाइसेंस एक फूड सर्टिफिकेट या खाद्य प्रमाण पत्र है जो सभी प्रकार के फूड बिजनेस ऑपरेटर (FBO) के लिए अनिवार्य है।

आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले चलिए थोड़ी सी FSSAI पर रौशनी डालते है, ताकि हमें फूड लाइसेंस और इससे जुडी कुछ और भी चीजों का पता चल पाए।

What is FSSAI | FSSAI क्या है?

FSSAI का full form फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसे भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भी कहा जाता है। FSSAI को साल 2011 के अगस्त में महीने में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत स्थापित किया गया था।

Food Safety and Standards Act, 2006 के प्रारंभ होने के बाद बहुत से ऐसे एक्ट और आर्डर, जो भारत में खाद्य पदार्थ को विनियमित (regulate) करता था वो अब FSS एक्ट ,2006 के अंदर आ गया है। FSSAI का मकसद खाने की चीजों के लिए “एक राष्ट्र एक कानून” है ।

खाने की चीजों में विज्ञान आधारित स्टैंडर्ड्स को लाना था और इनके उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात ((import) को नियंत्रण करना ताकि हमें सुरक्षित और पौष्टिक खाना मिल सके।

FSSAI LICENSE ELIGIBLITY CITEREIA | फूड लाइसेंस के लिए एलिजिब्लिटी

FSSAI लाइसेंस सभी प्रकार के फूड बिजनेस ऑपरेटर (FBO) के लिए है, और ये सब FSSAI लाइसेंस के लिए eligible है।

पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, हॉकर

⇒ मैन्युफैक्चरर, प्रोसेसेरोर ,व्होलसेलर, रिटेलर, रिपैकेर्स ,कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टर ,डिस्ट्रीब्यूटर

⇒ होटल, रेस्टुरेन्ट्स, क्लब, कैंटीन, कैटरर

⇒ फूड वेंडिंग एजेंसी

⇒ ढाबा, बैंक्वेट हॉल

⇒ घर की कैंटीन, मेस, डब्बावाला

⇒ स्टाल होल्डर्स

⇒ किसी भी धार्मिक जगहों या मेले में फ़ूड स्टाल ऑनर

⇒ इम्पोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स

⇒ केंद्र सरकार की एजेंसियों के परिसर में फूड बिजनेस

⇒ केंद्र सरकार संस्थानों के परिसर में डिपार्टमेंटल कैंटीन

⇒ एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या सीपोर्ट के परिसर में फूड बिजनेस

⇒ ई -कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर, क्लाउड किचन

⇒ मिड डे मील कैटरर्स /कैंटीन

⇒ डेयरी और मिल्क चिलिंग यूनिट

⇒ कसाईखाना

Types of FSSAI/FOOD License | FSSAI/FOOD लाइसेंस के प्रकार

अगर बात FSSAI लाइसेंस की जाये तो वो दो है, एक स्टेट और दुरसा सेंट्रल। लेकिन छोटे बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन या बेसिक फूड सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इसे रजिस्ट्रेशन लाइसेंस भी कह सकते है। FSSAI लाइसेंस के लिए दो चीज़ को देखा जाता है। एक तो बिजनेस की सालाना टर्नओवर और दूसरा बिजनेस का सालाना प्रोडक्शन।

इन दोनों के आधार पर ये तय किया जाता है की आपके बिज़नेस के लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए । बहुत से मामलों में टर्नओवर और प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बल्कि बिजनेस का नेचर देखा जाता है की वो किस तरह काम करती है।

रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट – अगर फूड बिजनेस का सालाना टर्नओवर 12 लाख तक है, तब आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना पड़ेगा।

स्टेट लाइसेंस – अगर फूड बिजनेस सालाना टर्नओवर 12 लाख से 20 करोड़ है तब आपको स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा।

सेंट्रल लाइसेंस – अगर आपका फूड बिजनेस का सालाना टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है तब तो आपको स्टेट लाइसेंस ही जरूरी है।

अगर आप एक्सपोर्टर या ई-कॉमर्स ऑपरेटर, या आप दो या उससे ज्यादा राज्यों (states) में बिजनेस करते है, तब तो आपको सेंट्रल लाइसेंस ही लेना होगा।

Documents for FSSAI/FOOD license | FSSAI/FOOD सर्टिफिकेट/ लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज

FSSAI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको ये सब दस्तावेज की जरूरत है।

⇒ पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो

⇒ सरकार की तरफ से जारी किया आपका फोटो आईडी जैसे आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी

⇒ बिजनेस प्रूफ का कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका बिजनेस एड्रेस दिए गए आईडी के एड्रेस से अलग है।

FSSAI स्टेट /सेंट्रल लाइसेंस के लिए

⇒ ब्लू प्रिंट / लेआउट प्लान

⇒ डायरेक्टर्स की डिटेल्स, पूरी जानकारी के साथ (कंपनी के लिए )

⇒ मशीनरी की लिस्ट पूरी डिटेल के साथ जैसे उसका नंबर, क्षमता, हॉर्स पावर

⇒ फूड बिजनेस ओनर का फोटो आईडी और एड्रेस प्रूफ

⇒ बिजनेस का एड्रेस प्रूफ (Rent/lease agreement)

⇒ डीड, एफिडेविट, आर्टिकल और मेमोरेंडम (as per need)

⇒ अगर प्रोडक्शन में पानी का इस्तेमाल है तो उसका एनालिसिस रिपोर्ट (Chemical & Bacteriological)

⇒ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान (अगर हो तो)

⇒ अगर दूध का बिजनेस है तो दूध कहाँ और कैसे लिए जायेगा उसका प्लान, और दूध कलेक्शन सेंटर का पता।

⇒ मीट प्रोसेसिंग बिजनेस के लिए रॉ-मटेरियल का सोर्स

⇒ री-पैकर्स और री-लाबेल्लेर्स के लिए मैन्युफैक्चरर से NOC.

⇒ फूड्स प्रोडक्ट्स की एक पूरी सूचि जिसका प्रोडक्शन होना है।

⇒ रिकॉल प्लान

⇒ म्युनिसिपेलिटी या लोकल बॉडी से NOC.

⇒ अगर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का बिज़नेस है तो कीटनाशक अवशेष जल रिपोर्ट

⇒ फॉर्म IX नॉमिनेशन के लिए

⇒ डिक्लेरेशन फॉर्म

⇒ Authorized पर्सन की डिटेल्स

⇒ एक्सपोर्टर इम्पोर्टर के लिए IEC कोड

⇒ फॉर्म B

⇒ बैंक अकाउंट के डिटेल्स।

FSSAI/FOOD License/Registration FEES | FSSAI/FOOD लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन का फीस 

रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का फीस ₹100 सालाना है।

FSSAI/FOOD STATE LICENSE FEES | FSSAI/FOOD स्टेट लाइसेंस फीस 

बिजनेस का प्रकार      प्रोडक्शन    फीस (पर  एनम )   ₹
डेयरी यूनिट और मिल्क चिलिंग यूनिट –10001-50000 लीटर  दूध प्रतिदिन   या 501-2500 मीट्रिक टन मिल्क सॉलिड सालाना₹5,000
 501-10000 लीटर  दूध प्रतिदिन   या 2.5-500 मीट्रिक टन मिल्क सॉलिड सालाना₹3,000
वेजिटेबल  आयल  प्रोसेसिंग  यूनिट्स1-2 मीट्रिक टन मत रोज़ाना₹5,000
 1 मीट्रिक टन से कम रोजाना₹3,000
कसाई खानाबड़े जानवर: 3 से 50 छोटे जानवर: 11 से 150 पोल्ट्री पक्षियों के लिए: 51-100₹2,000
मीट  प्रोसेसिंग500 किलोग्राम मांस रोजाना तक या 150 मीट्रिक टन मांस सालाना₹3,000
ऊपर दिए गए बिज़नेस के अलावा सभी फ़ूड मैन्युफैक्चरिंग/प्रोसेसिंग यूनिट्स101(किलोग्राम/ लीटर) – 1 मीट्रिक टन रोज़ाना₹3,000
 1-2  मीट्रिक टन रोजाना₹5,000
खाने में जोड़े गए पदार्थ2  मीट्रिक टन रोजाना₹5,000
स्टोरेज कोल्ड/ रेफ्रिजरेटेडस्टोरेज क्षमता 10,000 मीट्रिक टन तक₹2,000
एटमोस्फियरिक  कंट्रोल्ड + कोल्ड  कंट्रोल्ड अट्मॉस्फेरस्टोरेज क्षमता 1,000 मीट्रिक टन तक₹2,000
बिना एटमोस्फियरिक कंट्रोल्ड+कोल्डस्टोरेज क्षमता 50,000 मीट्रिक टन तक₹2,000
ट्रांसपोर्टरसालाना टर्नओवर 30 करोड़ तक और 100 से कम ट्रांसपोर्ट गाड़ियां₹2,000
व्होलसेलरसालाना टर्नओवर 30 करोड़ तक₹2,000
डिस्ट्रीब्यूटरसालाना टर्नओवर 20 करोड़ तक₹2,000
रिटेलरसालाना टर्नओवर 20 करोड़ तक₹2,000
होटल3* 4*₹5,000
 1*, 2*, या बिना कोई रेटिंग के₹2,000
रेस्टुरेन्ट्स, क्लब/कैंटीन, कैटरर्ससालाना टर्नओवर 20 करोड़ तक₹2,000
ढाबा, बैंक्वेट हॉल ,घर की कैंटीन, मेस, डब्बावाला, स्टाल होल्डर्स, किसी भी धार्मिक जगहों या मेले में फ़ूड स्टाल ऑनरसालाना टर्नओवर 12 लाख से ज्यादा₹2,000
मिड-डे मील कैटररसालाना टर्नओवर 20 करोड़ तक₹2,000
मिड-डे मील कैंटीनसालाना टर्नओवर 12 लाख से ज्यादा₹2,000

FSSAI/FOOD Central License Fees | FSSAI/FOOD सेंट्रल लाइसेंस फीस 

इन सब के अलावा सारे फ़ूड बिज़नेस को सेंट्रल लाइसेंस चाहिए जिसके फीस ₹7,500 सालाना है।

कैटरर्स, रेस्टोरेंट, कैंटीन, हॉकर्स, पेट्टी रिटेलर्स रेलवे स्टेशन के परिषर में फ़ूड बिजनेस करते है, और  इनकी टर्नओवर 12 लाख सालाना से ज्यादा है तो इन्हे सेंट्रल लाइसेंस चाहिए जिसकी फीस 2,000 है।

Benefits of FSSAI/FOOD License | FSSAI/FOOD लाइसेंस के फायदे

FSSAI लाइसेंस के बहुत फायदे है।

⇒ ये आपके बिजनेस के लिए goodwill बनाने में मदद करता है।

⇒ FSSAI लाइसेंस ग्राहक को ये सुनिश्चितता और सुरक्षा देता है की आपका प्रोडक्ट्स FSS एक्ट, 2006 के तहत है और ये अच्छी क्वालिटी का है।

⇒ आपको कानूनी करवाई और पेनल्टी से बचता है।

⇒ FSSAI लाइसेंस/ रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने प्रोडक्ट्स में FSSAI का logo का इस्तेमाल कर सकते है।

⇒ फ़ूड प्रोडक्ट्स की बिक्री पर सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर को 8 जून 2021 के आर्डर के तहत अपना 14 डिजिट फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर अपने रिसीप्ट, इनवॉइस, कॅश मेमो, बिल में मेंशन करना अनिवार्य है।

⇒ ये ग्राहक को आपके लाइसेंस की जानकारी और उसके सही होने की, ऑनलाइन जाँच करने में मदद करेगा।

FSSAI/FOOD Online Application Process | FSSAI/FOOD लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा सकते है

दोस्तों 21अक्टूबर 2020 तक सारे FSSAI लाइसेंस ऑनलाइन FLRS (Food Licensing and Registration System) के प्लेटफार्म से बनाया जाता था, लेकिन अब जितने भी FSSAI लाइसेंस है, सब FoSCoS के वेबसाइट से बनेगा।

What is FoSCoS | FoSCoS क्या है?

FoSCoS का full form “Food Safety Compliance System” है। FoSCoS FLRS का एनहांस्ड वर्शन है। FLRS को 2012 में Food/FSSAI लाइसेंस जारी करने के लिए लांच किया गया था। समय और बढ़ती एप्लीकेशन के साथ FLRS सही तरह काम नहीं कर पा रहा था। इसकी टेक्नोलॉजी भी पुरानी थी।

FLRS का ठीक से काम नहीं करना और कंस्यूमर्स की बढ़ती शिकायत को देखते हुए FoSCoS को इम्प्लीमेंट किया गया है।FoSCoS के आने के बाद FOOD/FSSAI की सभी आईटी प्लेटफार्म को एक छत के निचे इंटिग्रेटे कर दिया गया है।

Ease of doing business और बेहतर ट्रांस्पेरेन्सी के लिए आने वाले समय में FoSCoS को सर्कार की दूसरे प्लेटफार्म जैसे GST, MCA, PAN के साथ भी इंटिग्रेटे किया जायेगा।

Easy Step for FSSAI/FOOD License/Registration Online Application | ऑनलाइन FSSAI/FOOD लाइसेंस बनाने/अप्लाई करने का आसान तरीका

FSSAI/FOOD License/Registration Online Application in Hindi
  • सबसे पहले आप FoSCoS की वेबसाइट पर जाये।
  • इस पेज में पर “APPLY LICENSE/REGISTRATION”(yellow tab) पर क्लिक करें।
  • यहाँ पर आप अपने जरूरत के हिसाब से सेल्क्ट करें
  • अगर आपको रेलवे और एयरपोर्ट/सीपोर्ट में लाइसेंस नहीं चाइये तो रेड टैब में क्लिक करें।
  • यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जहाँ पर आपका फूड बिजनेस चलाएंगे।
  • “SELECT STATE” ड्राप डाउन से सेलेक्ट करें
  • स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जायेगा।
  • आपको सेलेक्ट करना है की आप इनमे से (Manufacturer, trade/retail, Food Services, Central Government agencies, Head Office) किस श्रेणी में आते है ।
  • आप अपने Kind of Business (KOB) के हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट करें और निचे “PROCEED” पर क्लिक करें।
  • यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सेलेक्ट किया इस लिए “license Category” में रजिस्ट्रेशन देखा रहा।
  • आप जिस केटेगरी में होंगे यहाँ पर वही दिखायेगा “Registration/State License/Central License”
  • इसके बाद इस पेज में  “click here to apply for registration for all business” पर क्लिक करें।
  • आपको यहाँ पर फॉर्म भरना होगा। अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो Form A और अगर स्टेट/सेंट्रल लाइसेंस है तो Form B
  • इसके बाद “Save & Next” पर क्लिक करें
  • यहाँ पर आपको Sign Up Details क्रिएट करना है। यानि यूजर नाम और पासवर्ड, Log In करने के लिए।
  • FLRS में आपको लाइसेंस के एप्लीकेशन से पहले Sign Up करना होता था, लेकिन FoSCoS में थोड़ा बदलाव आया है, आप एप्लीकेशन के समय इस स्टेप में Sign Up क्रिएट कर सकते है। ये एक बार का प्रोसेस है। अगर आप ने FLRS में अपना यूजर नाम और पासवर्ड बनाया है तो आप उसी से Log In कर पाएंगे, आपको दोबारा से यानि यूजर नाम और पासवर्ड नहीं क्रिएट करना होगा।
  • आपको अपना फ़ोन नंबर या e-mail Id देना है, इसमें वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा। आपका यूजर नाम खुद बा खुद क्रिएट हो जायेगा, आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट या लाइसेंस इशू हो जायेगा यूजर नाम में आपको अपना FSSAI लाइसेंस डालना होगा और पासवर्ड वही रहेगा।
  • सिस्टम जनरेटेड यूजरनेम FSSAI लाइसेंस इशू होने के बाद Log In करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
  • डिटेल्स डालने के बाद SUBMIT पर क्लिक करें क्लिक करते ही आपके फ़ोन या ईमेल में OTP आएगा उसे डाल कर SUBMIT पर क्लिक कर के वेरीफाई करें
  • वेरिफिकेशन के बाद आपको जरूरी दस्तावेज़ PDF में अपलोड करना होगा और ये आपके लाइसेंस के प्रकार पर निर्भर करेगा। और जो फीस है उसे ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना होगा।
  • आपके एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट की सही से वेरिफिकेशन के बाद अगर Food Safety Officer (FSO) को सब कुछ ठीक लगा तो आपका FSSAI लाइसेंस जारी कर दिया जायेगा।

FSSAI Frequently Asked Question

Q1. FSSAI एप्लीकेशन को modify या renew कैसे कर सकते है?

Ans. आप अपने अकाउंट में Log In कर और applicable फीस दे कर के सर्टिफिकेट/लाइसेंस एप्लीकेशन को modify कर सकते है। FSSAI सर्टिफिकेट/लाइसेंस को उसके expiry से 180 दिन पहले renew कर सकते है, और अगर टाइम expire हो गया तो आप फिर भी renew करा सकते है लेकिन आपको पेनल्टी लगेगा।

Q2. FSSAI सर्टिफिकेट/लाइसेंस को renew करने में कितना पैसा लगता है?

Ans. एप्लीकेशन के रिन्यूअल पर उतना ही पैसा लगता है जितंबा नए एप्लीकेशन में लगता है। इसकी सालाना फीस दो हजार रूपए होती है।

Q3. क्या एक बार FSSAI में पेमेंट करने के बाद पैसा रिफंड हो सकता है?

Ans. नहीं, एक बार एप्लीकेशन के लिए पेमेंट कर देने के बाद आपका पैसा किसी भी सूरत में रिफंड नहीं हो पायेगा।

Q4. हम एक बार में कितने साल के लिए FSSAI लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते है?

Ans. 5 साल के लिए।

Q5. क्या एक ही जगह में अलग-अलग फ़ूड प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग FSSAI सर्टिफिकेट/लाइसेंस चाहिए?

Ans. नहीं एक ही जगह में अलग अलग फ़ूड प्रोडक्ट्स के लिए एक ही FSSAI सर्टिफिकेट/लाइसेंस चाहिए।

Q6. मेरा FSSAI लाइसेंस कैंसिल या ससपेंड होने पर क्या करना होगा?

Ans. किसी भी FBO का अगर लाइसेंस कैंसिल या ससपेंड हो जाता है तो उसे तुरंत अपना फ़ूड बिज़नेस रोकना होगा और इसे जारी रखना गैर कानूनी है, और FSS Act, 2006, के तहत दंडनीय है।

Q7. FSSAI लइसेंस surrender कैसे करें?

Ans. आप FoSCoS में लॉगिन कर सरेंडर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है, और अप्रूवल के बाद ये सरेंडर माना जायेगा।

Q8. FSSAI सर्टिफिकेट/लाइसेंस ट्रांसफर कैसे किया जाता है?

Ans. FSSAI सर्टिफिकेट/लाइसेंस, लाइसेंस ओनर के मिर्त्यु में ही ट्रांसफर हो पायेगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और डेथ सर्टिफिकेट और लीगल heir का प्रूफ जमा करना होगा।

Q9. FSSAI सर्टिफिकेट/लाइसेंस में QR कोड क्यों होता है?

Ans. FSSAI सर्टिफिकेट/लाइसेंस ऑनलाइन जारी किये जाते है। इस QR कोड को स्कैन कर आप उसके authenticity का पता लगा सकते है।

Q10. FoSCoS में संपर्क कैसे करें?

Ans. आप टोल फ्री नंबर 1800112100 या helpdesk-foscos@fssai.gov.in पर संपर्क कर सकते है।

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